उत्तर प्रदेश में लागू हुआ कारखाना (संशोधन) अधिनियम, अब 12 घंटे तक काम की अनुमति
लखनऊ – राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस अधिनियम के लागू होने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा।
अधिनियम के अनुसार तिमाही में ओवरटाइम की सीमा अब 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक की जा सकती है।
एक प्रमुख बदलाव के तहत महिलाओं को उनकी लिखित सहमति से रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जाए।
साथ ही अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो कर्मचारी निर्धारित दैनिक कार्य सीमा से अधिक काम करेंगे, उन्हें सामान्य वेतन दर से दोगुना ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन उद्योगों के लिए लचीला कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा।
