UP पुलिस नई ट्रांसफर नीति: 2019 के बाद वाले कर्मियों के लिए 'अनुकंपा' के रास्ते बंद, 'पुलिस कपल' को बड़ी राहत

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रविता ढांगे Picture

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में बड़े और दूरगामी बदलाव की घोषणा की है, जिसका सीधा असर विभाग में कार्यरत उप निरीक्षकों और आरक्षियों की तैनाती प्रक्रिया पर पड़ेगा। नई नीति के तहत अनुकंपा (कंपैशन) के आधार पर ट्रांसफर के नियमों को और अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया है।

प्रमुख बदलाव और नियम

अनुकंपा स्थानांतरण में सख्ती

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होम टाउन/गृह जिले में तैनाती पर रोक

  • अब कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक अपने गृह जिले, होम टाउन या सीमावर्ती जिले में तैनात नहीं किया जाएगा।

  • इसका उद्देश्य स्थानीय प्रभाव और संभावित हितों के टकराव से पुलिसकर्मियों को दूर रखना और उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है।

अनुरोध और पारदर्शिता

  • किसी भी स्थानांतरण अनुरोध के लिए मुख्यालय डीजीपी यूपी, लखनऊ में उपस्थित होकर अपनी सेवा का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।

  • विभाग ने कहा है कि इसका मकसद न केवल व्यक्तिगत अनुरोधों को विनियमित करना है, बल्कि पूरे विभाग में समान, जवाबदेह और प्रभावी तैनाती व्यवस्था स्थापित करना भी है।

नई ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की उपलब्धता, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, साथ ही परिवारिक परिस्थितियों और विभागीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसके लागू होने के बाद 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मियों के लिए अनुकंपा स्थानांतरण और होम टाउन में तैनाती अब चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।

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