मेरठ सेंट्रल मार्केट में आज होगा ध्वस्तीकरण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कसी कमर


सेंट्रल मार्केट में कांप्लेक्स ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर आज शनिवार को सुबह से सरगर्मी बढ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया 25 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है।
भारी पलिस बल की मौजूदगी में मुनादी
इस दौरान बाजार के व्यापारी एकत्र हो गए। भारी पलिस बल की मौजूदगी में आरटीओ रोड स्थित पुलिस चौकी से सेंट्रल मार्केट 661/6, नई सड़क तिराहा, सेक्टर दो और तीन शास्त्रीनगर में भी मुनादी कराई गई। देर शाम कांप्लेक्स के व्यापारियों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट 661/6 पर निर्मित कांप्लेक्स को तीन माह में खाली कराकर आवास विकास परिषद को दो सप्ताह में ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर उक्त कांप्लेक्स की तरह अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। तब से नौ माह का समय बीत गया है लेकिन एक भी व्यापारी ने दुकान से सामान नहीं हटाया है।
मामले में याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने मामले में अवमानना का वाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है।जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, डीएम, एसएसपी, आवास विकास के अधिकारियों और उक्त कांप्लेक्स के 22 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है।
मामले में दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जिसकी सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर को है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन और आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की है।
कांप्लेक्स के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं
वहीं शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन उक्त कांप्लेक्स के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारी किशोर वाधवा ने बताया कि सभी व्यापारियों ने विचार विमर्श करने के बाद अपने अपने परिसर को खाली करने का निर्णय लिया है। अलंकार साड़ी, टाम एंड जैरी, अरबन ठेका रेस्टोरेंट, हिमालयन ड्रग दुकानों से सामान निकाल कर सामान को व्यापारी छोटा हाथी और कैंटर में भरने लगे।
