मेरठ रेंज में नए BNS कानून के तहत 77 आरोपियों को सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्याय
मेरठ। नये कानून (BNS) के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में इस वर्ष अब तक 71 मुकदमों में 77 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। मेरठ परिक्षेत्र के अंतगर्त आने वाले जिलों की पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। मेरठ में नये कानून के अन्तर्गत सर्वाधिक प्रकरणों में हुई सजा डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि दिनांक एक जुलाई 2024 से तीन नये कानून लागू होने के उपरान्त नए कानून के अन्तर्गत थानों पर दर्ज मुकदमों में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त परिक्षेत्र के जिलों में वर्ष 2025 में अब तक 71 मामलों में न्यायालय द्वारा 77 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। इनमें जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है। मेरठ जिले में कुल 58 मामलों में 64 अभियुक्तों को सजा हुई है।
बुलन्दशहर में तीन प्रकरणों में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। बागपत में कुल तीन प्रकरणों में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। हापुड़ में कुल सात प्रकरणों में सात अभियुक्तों को सजा हुई है।
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थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। थाना हस्तिनापुर मेरठ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
डीआईजी द्वारा परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों को नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कराने व अधिक से अधिक प्रकरणों में सजा कराने के लिये निर्देश दिया गया है। जिससे नए प्रावधानों का त्वरित लाभ पीडितों को न्याय के रुप में मिल सके।
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