आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम दोषमुक्त, मेरठ की एसीजेएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
मेरठ। मेरठ की एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन ने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम को वर्ष 2017 में दर्ज हुए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश मोहम्मद नदीम अनवर ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए पूर्व विधायक को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। यह प्रकरण लगभग नौ वर्ष पुराना है जब विधानसभा चुनाव के दौरान समय सीमा के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला सरधना थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के समय पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। संगीत सोम ने चुनाव प्रचार के लिए रोड शो की अनुमति ली थी जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित था। वादी उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक का रोड शो शाम 5 बजे तक चला जो कि प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा का उल्लंघन था। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताते हुए आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
साक्ष्यों के अभाव में मिली राहत
सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक संगीत सोम के अधिवक्ताओं योगेंद्र पाल सिंह चौहान, मेहविश हुसैन और गौरव चौहान ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि रोड शो के दौरान किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई थी और जो आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थन में पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद संगीत सोम को निर्दोष पाया और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।
विधिक प्रक्रिया का सम्मान
कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के समय अक्सर समय और अनुमति को लेकर तकनीकी पेचीदगियां आती हैं और इस मामले में भी साक्ष्यों की कमी संगीत सोम के पक्ष में रही। न्यायालय के आदेश के बाद सरधना पुलिस द्वारा दर्ज इस मुकदमे की कार्रवाई अब पूरी तरह समाप्त हो गई है।
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