मेरठ: चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती को हाई कोर्ट से बड़ा झटका; रेप मामले में गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, पुलिस से पूछा— 'अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं?'

मेरठ। '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' फेम मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादाब और उनकी पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अग्रिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में मेरठ पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?
छत्तीसगढ़ की महिला ने लगाया 34 बार दुष्कर्म का आरोप
मेरठ के इंचौली निवासी शादाब जकाती के खिलाफ उनके घर पर काम करने वाली छत्तीसगढ़ की एक महिला ने 5 फरवरी 2026 को गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादाब ने उसके साथ 34 बार दुष्कर्म किया, जबकि शादाब की पत्नी और पिता यजीम ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि वह मेरठ में शादाब के साथ वीडियो बनाने का काम करती थी, जिसका फायदा उठाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया।
इंचौली थाने में दर्ज है अपहरण और रेप का मुकदमा
ये भी पढ़ें निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा और फरहान खान की शादी को बताया 'लव-जिहाद', पीएम मोदी से की अपीलइस मामले में 6 फरवरी को इंचौली थाने में शादाब, उनकी पत्नी और पिता के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और बंधक बनाने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ठाकुर के अनुसार, हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज होने के बाद अब शादाब पर पुलिसिया कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इससे पहले भी शादाब जकाती पर उनकी एक अन्य सहयोगी के पति ने गंभीर आरोप लगाए थे। अब हाई कोर्ट ने पुलिस से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
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