मुरादाबाद में न्याय का फैसला: छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म केस में नवाजिस को दस साल की सजा और जुर्माना

Moradabad News: मुरादाबाद की विशेष पाक्सो अदालत ने आठ साल पुराने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में नवाजिस नामक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला न्यायपालिका द्वारा नाबालिग पीड़िताओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
2017 में हुई थी 17 वर्षीय छात्रा की गुमशुदगी
जांच में हुआ नवाजिस का नाम उजागर
पुलिस जांच में सामने आया कि अमरोहा के मोहल्ला न्यारियान निवासी नवाजिस ने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मेडिकल परीक्षण और छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
पाक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दी सजा
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या तीन, भावना गुप्ता की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े सभी साक्ष्य पेश किए, वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी की निर्दोषता का दावा किया। अदालत ने समस्त प्रमाणों व गवाहियों के आधार पर नवाजिस को दोषी माना और उसे 10 साल की कैद के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
पीड़िता को आर्थिक सहयोग का आदेश
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय पाने में वर्षों न लगें। यह सजा समाज को यह संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।