12 साल पुराना हत्याकांड: पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, शादी के बहाने बुलाकर की थी युवक की हत्या
Rampur News: रामपुर जिले में 12 साल पुराने आपसी रंजिश के हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-नौ अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने पिता-पुत्र नंदराम और तुलाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला दो पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी का परिणाम था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया, जो न्याय व्यवस्था में एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
रामपुर टांडा निवासी पिता-पुत्र पाए गए दोषी
2013 में हुई थी हत्या, शादी के बहाने बुलाया था कैलाश को
भैंसिया गांव निवासी मुकेश कुमार ने रामपुर के टांडा निवासी नंदराम, उसके बेटे तुलाराम और मोहन लाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उसके भाई कैलाश की 2013 में आरोपियों से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में गहरी रंजिश हो गई थी। हालांकि 11 जुलाई 2013 को आपसी समझौता हो गया था, लेकिन उसी महीने शादी के बहाने कैलाश को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई।
नाले के किनारे मिली थी कैलाश की लाश
शादी का निमंत्रण मिलने पर कैलाश ने वहां जाने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार के दबाव पर उसकी मां, बहन और अन्य सदस्य समारोह में चले गए। कैलाश खुद नहीं गया, और कुछ दिनों बाद उसकी लाश रामपुर रोड किनारे नाले में पाई गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 15 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर 29 नवंबर 2013 को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
गवाही और सबूतों के बाद हुआ फैसला
मामले की सुनवाई एडीजे-नौ अरुण कुमार तृतीय की अदालत में हुई। एडीजीसी प्रदीप सिंह ने बताया कि शादी के बहाने बुलाने के सबूत और गवाहों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नंदराम और तुलाराम को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, तीसरे आरोपी मोहन लाल को पर्याप्त सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया।
