सहारनपुर। न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 द्वारा दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 18 अप्रैल 2021 को वादी की लिखित तहरीर पर अभियुक्त कपिल पुत्र पदम सिंह निवासी फतेहचन्दपुर थाना तीतरो के खिलाफ वादी के घर मे घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री को घर मे अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध मे थाना तीतरो पर धारा 354, 354क, 452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।
जो न्यायालय माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 में विचाराधीन रहा। न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र पदम सिंह को धारा 354. 354क, 452 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।