दिल्ली दंगा के आरोपित अतहर ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में उच्चतम न्यायालय से पांच आरोपितों को जमानत मिलने के बाद इस मामले के एक और आरोपित अतहर खान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।
जमानत याचिका में अतहर खान ने कहा है कि उसके खिलाफ वही आरोप हैं, जिनमें दूसरे आरोपितों को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी है। याचिका में कहा गया है कि अतहर खान को भी दूसरे आरोपितों के साथ समानता के आधार पर जमानत दी जाए। पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने जिन पांच आरोपितों जमानत दी थी, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं। कोर्ट ने इन आरोपितों को दो-दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने इन आरोपितों पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थीं। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये आरोपित किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते हैं। न्यायालय ने कहा था कि पांचों आरोपित बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने पांचों आरोपितों को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि अगर किसी आरोपित के पास पासपोर्ट नहीं है, तो इस संबंधी हलफनामा दाखिल करेगा।
