हरियाणा विधानसभा में बड़ा बदलाव! पेंशन, भत्ते और पिछड़ा वर्ग आयोग में संशोधन विधेयक पारित
Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन […]
Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं।
हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन में संशोधन
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाने का कदम
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया। इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को उनके सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए मुकदमे, उत्पीड़न या अन्य कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की गई। यह संशोधन हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 में धारा 18 के समावेश के तहत किया गया।
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नगरपालिका क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में नागरिक सुविधा सुधार
हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराना है, जहाँ नागरिक सुविधाओं की कमी है। सरकार ने अनधिकृत औद्योगिक और आवासीय कॉलोनियों के नियमितीकरण और विकास पर जोर दिया है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता: सुधार और सुरक्षा
इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा सरकार ने नागरिकों और विधानसभा सदस्यों दोनों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। विशेष यात्रा भत्ते और पेंशन में सुधार, पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाना और बाहरी नगरपालिका क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को मजबूती प्रदान करता है।
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