ईसीआई ने बंगाल सरकार को 17 फरवरी तक चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया
कोलकाता। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए उन चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन तय की है, जिनके खिलाफ आयोग को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वोटर लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल करने में शामिल होने के सही सबूत मिले हैं।
पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इस बारे में कमीशन ने शनिवार शाम को राज्य सेक्रेटेरिएट को एक नया कम्युनिकेशन भेजा, जिसमें इन गलत इलेक्टोरल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन 17 फरवरी (मंगलवार) तय की गई। सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने कहा, "ईसीआई ने पाया कि इन चार गलत इलेक्टोरल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू करने में लापरवाही बरती। इसलिए, कमीशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन तय करने का फैसला किया।" जिन चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से दो दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) देबोत्तम दत्ता चौधरी और उसी क्षेत्र के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) तथागत मंडल हैं।
बाकी दो अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ बिप्लब सरकार और उसी क्षेत्र के एईआरओ सुदीप्ता दास हैं। याद रहे कि पिछले साल अगस्त में, नई दिल्ली में ईसीआई हेडक्वार्टर ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन चार चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप था। इन आरोपों के आधार पर, ईसीआई ने अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय ईसीआई के निर्देश की आलोचना की थी और चुनाव आयोग पर 'भाजपा के बंधुआ मजदूर' की तरह काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी।
ये भी पढ़ें अखिलेश यादव बोले- "धार्मिक गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं, अपशब्द बोलना हिंसा और पाप की श्रेणी में"इसी तरह अपने आसपास और देश प्रदेश की खबरे, सबसे पहले पढ़ने के लिए रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट www.royalbulletin.in से जुड़े और रॉयल बुलेटिन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर फ़ॉलो और सब्सक्राइब करें। सभी के लिंक कमेंट के नीचे दिए गए है ।
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