15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर होटल में किया गैंगरेप, हाथ-पैर बांधकर दी जान से मारने की धमकी, तीनों आरोपी गिरफ्तार
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। अतर्रा थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा किया और स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है।
होटल के कमरा नंबर 104 में दी दरिंदगी को अंजाम पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, मंगलवार रात आरोपी महेश कुशवाहा, शक्ति सिंह (निवासी सहेवा) और नीरज कुशवाहा (निवासी चौसड़) किशोरी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थे। आरोपी उसे थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल के कमरा नंबर 104 में ले गए। आरोप है कि वहाँ दरिंदों ने किशोरी के हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता को जातिसूचक गालियां दीं और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी सलाखों के पीछे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी (CO) अतर्रा प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination) के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
लगाई गई गंभीर धाराएं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की है:
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भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 70(2) (गैंगरेप), 137(2) (अपहरण), 127(2), 352, और 351(3)।
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पॉक्सो एक्ट: धारा 5/6 (नाबालिग के साथ यौन अपराध)।
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SC/ST एक्ट: जातिसूचक शब्दों और उत्पीड़न के लिए।
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