मेरठ थाना मुण्डाली के ऑपरेशन कन्विक्शन में विद्युत तार चोरी का आरोपी तीन साल जेल और 500 रुपये जुर्माने से दंडित
मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मुण्डाली द्वारा की गई विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट द्वारा विद्युत तार चोरी के आरोपी को तीन साल के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
रवि कुमार, अवर अभियन्ता, 33/11 केवी उपकेन्द्र गोहरा आलमगीरपुर द्वारा अटौला गांव के जंगलों से 25 केवी एवं 63 केवी के ट्रांसफार्मर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में थाना मुण्डाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की विवेचना के दौरान अभियुक्त फिरोज खान पुत्र नाजर, निवासी गोकलपुर, थाना भावनपुर को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष रामगोपाल सिंह के निर्देशन में एडीजीसी राजाराम यादव, आरक्षी पैरोकार का० 1922 अजय शर्मा, थाना मुण्डाली, कोर्ट मोहर्रिर हे०का० 01802 सुभय सिंह एवं हे०का० 24 सतीश कुमार द्वारा न्यायालय में निरन्तर पैरवी करते हुए सबूतों को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट द्वारा अभियुक्त फिरोज खान पुत्र नाजर, निवासी गोकलपुर, थाना भावनपुर को मुकदमे में दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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