मेरठ। जिलाधिकारी मेरठ, डॉ. वीके सिंह ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पेट्रोल पंप प्रांगण में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल - आपका जीवन है अनमोल’ संबंधी बैनर और होर्डिंग लगाएं। दोपहिया वाहन चालक और उनके सहयात्री द्वारा हेलमेट न पहनने पर किसी भी कीमत पर उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार सभी दोपहिया चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित प्रोटेक्टिव हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन धारा 177 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मेरठ जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक/स्वामी अपने पेट्रोल पंप प्रांगण में 10x5 फीट के बैनर/होर्डिंग लगाकर सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 01 सितम्बर 2025 से ऐसे किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसने स्वयं या उसके सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। इसके अलावा, पेट्रोल पंप संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगे हों ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।