सहारनपुर में एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 2 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना
सहारनपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 06 सितंबर 2018 को वादी उप निरीक्षक विजय त्यागी थाना कुतुबशेर की सूचना पर अभियुक्त जुनैद पुत्र असगर नि0 पीरवाली गली निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मण्डी जिला सहारनपुर के कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-857/2020 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 में विचाराधीन रहा।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन मे तथा पुलिस की क्षमांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा आज अभियुक्त जुनैद पुत्र असगर को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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