सहारनपुर में नशा तस्करी के आरोपी को 2 वर्ष कैद और जुर्माना

सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा नशा तस्करी के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 21 जनवरी 2020 को थाना फतेहपुर में तैनात वादी उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार की फर्द के आधार पर अभियुक्त इस्लाम उर्फ भूरा पुत्र सत्तार निवासी ग्राम सिरचन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तारखण्ड के कब्जे से 125 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर थाना फतेहपुर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। उन्होंने बताया कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त इस्लाम उर्फ भूरा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।