सहारनपुर में हत्या के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
सहारनपुर। अदालत में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-चार की अदालत ने दोषी अरुण निवासी नागल पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष की सजा और भुगतनी पडेगी। वादी प्रीतम सिंह ने थाना नागल में तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा दिगंबर सिंह सुबह घर से खेत में जाने के लिए निकले थे, काफी देर के बाद भी वह घर नहीं आए तो दिगंबर सिंह का बेटा विक्रम सिंह उन्हें ढूंढने के लिए खेत में गया। बताया कि दिगंबर सिंह मृत हालत में चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा था।
उनके चेहरे व सिर पर धारदार हथियार से हमला किया जाना लग रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान अरूण का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने 31 जुलाई 2020 को दबिश देकर देहरादून चौक से रात्रि के समय गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा और चाकू बरामद किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 33 साक्ष्य और नौ गवाह पेश किए। गवाह सुनील उर्फ बिट्टू ने अदालत में बयान दिया कि घटना वाले दिन मैं खेत पर काम कर रहा था। मैंने अपने गांव के ही व्यक्ति से जमीन ठेके पर ले रखी थी। यह खेत दिगंबर सिंह के खेत के पास है। मैंने देखा कि अरुण दिगंबर के खेत में बने ट्यूबवेल के पास चारपाई पर बैठा था और चाकू मारकर भाग गया।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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