सहारनपुर में एकतरफा प्रेम प्रसंग में हत्या, ननौता के वजाहत खां को दी गई आजीवन कारावास

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने नानौता निवासी वजाहत खां पुत्र गय्यूर खां को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने वजाहत खां पर ₹79 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या थी घटना?
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि यह घटना 23 नवंबर 2018 को नानौता के चंद्रसेन चौक पर दिन के करीब 4 बजे, भरे बाजार में हुई थी।
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एकतरफा प्रेम प्रसंग के मामले में, अभियुक्त वजाहत खां तलवार और तमंचे के साथ घात लगाए बैठा था।
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जब इरम उर्फ महविश अपनी माता शगुफ्ता के साथ बाजार में खरीदारी के लिए पहुँचीं, तो वजाहत खां ने इरम उर्फ महविश पर जान से मारने की नीयत से तलवार से वार कर दिया।
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बीच-बचाव करने आईं महविश की माता शगुफ्ता पर भी अभियुक्त ने तलवार से वार किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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हमले के बाद वजाहत खां ने स्वयं के गले पर उस्तरा मारकर खुद को भी घायल कर लिया था।
घायल माँ की हुई मौत
गंभीर रूप से घायल शगुफ्ता को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहाँ दो दिन बाद 25.11.2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
मृतका के पति शुजात हुसैन की तहरीर पर नानौता थाने में अभियुक्त वजाहत खां के विरुद्ध हत्या (धारा 302) और हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त को अस्पताल से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद की थी।
अदालत का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, वजाहत खां को शगुफ्ता की हत्या का दोषी ठहराया और यह सज़ा सुनाई।
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