सांसद योगेंद्र चंदोलिया पर सरकारी कर्मचारी पर हमले का मामला, कोर्ट ने सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सांसद ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला?
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 मई को योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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यह मामला 2020 में दर्ज हुआ था। दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में चंदोलिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट तथा पेंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
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तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था।
सांसद बनने के बाद कोर्ट ट्रांसफर
पहले यह मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने, तब यह मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट विधायकों और सांसदों (एम-एमएलए) के मामलों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट है, जिसकी वजह से केस को तीस हजारी कोर्ट से यहाँ स्थानांतरित किया गया।
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