मुजफ्फरनगरः नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास, सशक्त पैरवी से मिली सज़ा
मुज़फ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण जैसे जघन्य अपराध में आरोपी को कठोर सज़ा दिलाने में मुज़फ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
घटना के संबंध में 22.09.2020 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त इमरान पुत्र मुमतयाज, निवासी न्याजूपुरा, थाना कोतवाली नगर द्वारा उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 692/2020, धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।
03.10.2020 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए 24.11.2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा सभी गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक एडीजीसी दीपक गौतम, एडीजीसी विक्रान्त राठी एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी बलराम द्वारा प्रभावी तरीके से पैरवी की गई। न्यायालय विशेष पोक्सो द्वारा अभियुक्त इमरान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
मुज़फ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही, सुदृढ़ विवेचना और सशक्त अभियोजन पैरवी से जघन्य अपराध के आरोपी को कठोर सज़ा मिलने पर आमजन द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है तथा कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।
