मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा, 4 हजार का अर्थदंड भी लगा
मुजफ्फरनगर। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते जानलेवा हमले के आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष कारावास तथा ₹4,000 का अर्थदंड सुनाया है।
जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त मोहन प्रधान पुत्र जगपाल निवासी खैरसाल, थाना गंगोह (सहारनपुर) को 13 मार्च 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तत्पश्चात थाना मंसूरपुर पुलिस ने त्वरित साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी कर 14 मई 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी खतौली रामआशीष यादव, एवं थाना प्रभारी मंसूरपुर आनन्द देव मिश्र के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी कमल कुमार ने सशक्त पैरवी की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-06) मुजफ्फरनगर ने अभियुक्त मोहन प्रधान को धारा 307 व 120बी भादवि में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से मुजफ्फरनगर पुलिस की सराहना की जा रही है। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
