किसी धर्म में लाउडस्पीकर अनिवार्य नहीं- मस्जिद की याचिका खारिज; सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया जिक्र
Maharashtra News: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने यह बात उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही जिसमें धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।
धर्म शांति भंग करने की सलाह नहीं देता
हाईकोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी धर्म में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ढोल या ऐसे साधनों से शोर पैदा कर पूजा-पाठ करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अदालत ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं का पालन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।
अनिवार्यता साबित करने के सबूत मांगें गए
यह निर्णय गोंडिया जिले की गौसिया मस्जिद द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें लाउडस्पीकर के उपयोग को फिर से बहाल करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को याचिकाकर्ता को यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि नमाज के लिए लाउडस्पीकर आवश्यक है। लेकिन मस्जिद प्रशासन ऐसा कोई भी प्रमाण पेश करने में असफल रहा।
ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर टिप्पणी
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में हर व्यक्ति को आवाज सुनने या न सुनने का मौलिक अधिकार है, ऐसे में किसी को भी अनचाहे शोर को सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
प्रतिबंध हटाने की मांग खारिज
अदालत ने पाया कि लाउडस्पीकर धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, इसलिए प्रतिबंध हटाने की मांग उचित नहीं है। लिहाज़ा याचिका को खारिज कर दिया गया और प्रशासन द्वारा जारी नियमों एवं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को यथावत रखने का निर्णय सुनाया।
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शामली के वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक शर्मा वर्ष 2022 से रॉयल बुलेटिन परिवार के एक निष्ठावान और कर्मठ स्तंभ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में की थी और 'सत्यभाष', 'दैनिक प्रभात', 'क्राइम न्यूज़ और नेटवर्क 10' जैसे संस्थानों में कार्य करते हुए ज़मीनी रिपोर्टिंग के गहरे अनुभव हासिल किए।
पिछले 4 वर्षों से रॉयल बुलेटिन के साथ जुड़े दीपक शर्मा वर्तमान में जिला प्रभारी (शामली) का दायित्व संभाल रहे हैं। जिले की राजनीतिक नब्ज और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ बेजोड़ है। शामली जिले की खबरों, जन-समस्याओं और संवाद हेतु आप उनसे मोबाइल नंबर 8273275027 पर संपर्क कर सकते हैं।

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