महाराष्ट्र में अब 12 घंटे तक ड्यूटी की अनुमति, कैबिनेट ने श्रम कानूनों में किया बड़ा बदलाव

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए काम के घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कंपनियों में कामकाज की अधिकतम अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों में 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उद्योगों को अधिक सुविधा मिलेगी और मजदूरों को कानूनी रूप से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।
फडणवीस कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव
फैक्टरी अधिनियम और दुकान अधिनियम में संशोधन
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये संशोधन फैक्टरी अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 में किए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, उद्योगों को अधिक मांग या श्रमिकों की कमी की स्थिति में बिना बाधा काम करने की अनुमति होगी। वहीं, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों को ओवरटाइम का पूरा मुआवजा मिले। अब कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, और कर्मचारियों को 5 घंटे की बजाय 6 घंटे बाद विश्राम मिलेगा।
ओवरटाइम सीमा में भी बढ़ोतरी
महाराष्ट्र सरकार ने कानूनी ओवरटाइम की सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया है। इसके लिए कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा भी 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तय की गई है। वहीं, आपातकालीन ड्यूटी में भी अधिकतम कार्य अवधि 12 घंटे रहेगी।
20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को राहत
राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए भी राहत दी है। अब जिन प्रतिष्ठानों में 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें पंजीयन प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रतिष्ठानों को केवल सूचना देकर अधिकारियों को अवगत कराना होगा।
कारोबार में सुगमता और श्रमिकों के अधिकार
सरकार का मानना है कि यह फैसला Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा और उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। साथ ही, श्रमिकों को दोगुना ओवरटाइम वेतन देने का प्रावधान भी रखा गया है। श्रम विभाग का कहना है कि ये बदलाव खासतौर पर महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे और लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों और नियोक्ताओं की चिंताओं को दूर करेंगे।