राजस्थान HC का सोशल मीडिया पर कड़ा फैसला: युवक को तीन साल तक फेसबुक-इंस्टा से दूर रहने का आदेश

Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े एक चौंकाने वाले मामले में अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक ऐसे युवक को जमानत दी है जिसने विवाहित महिला की फोटो एडिट कर फर्जी अकाउंट से वायरल की थी। अदालत ने युवक को तीन साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करने की सख्त शर्त लगाई है।
युवक ने बनाया फेक अकाउंट
जमानत की शर्तें बेहद सख्त
जस्टिस अशोक जैन ने स्पष्ट किया कि युवक को पीड़िता या उसके परिवार के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखना होगा। इसके अलावा, युवक को एक शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास पीड़िता की कोई भी फोटो या वीडियो नहीं है। अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो युवक की जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे जेल लौटना होगा।
सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें
इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि युवक ने फर्जी अकाउंट से विवाहिता की फोटो साझा कर उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की। ऐसे में उनका कहना था कि युवक को बिना शर्त जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष का दावा था कि युवक को झूठे केस में फंसाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी जरूरी
यह मामला यह स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर न्यायालय सख्त रुख अपना रहा है। अदालत का यह फैसला अन्य युवाओं के लिए चेतावनी है कि किसी की निजी जिंदगी को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना भारी पड़ सकता है।