मां ‘काली’ पोस्टर विवाद पर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर रोक
नयी दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एक विवादित पोस्टर के मामले में शुक्रवार को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी एवं नई प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा […]
नयी दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एक विवादित पोस्टर के मामले में शुक्रवार को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी एवं नई प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाने के कथित मामले में मणिमेकलाई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों में गिरफ्तारी एवं खिलाफ भविष्य दर्ज होने वाली प्राथमिकियों पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ ने मणिमेकलाई द्वारा दायर एक रिट याचिका पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।याचिका में फिल्म निर्माता के खिलाफ विभिन्न राज्यों में उनकी डॉक्यूमेंट्री ‘काली’ के पोस्टर को लेकर दर्ज सभी प्राथमिकियों को रद्द करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
ये भी पढ़ें ईसीआई ने बंगाल सरकार को 17 फरवरी तक चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दियाअधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने मणिमेकलाई का पक्ष रखते हुए कहा कि कई प्राथमिकी दर्ज किए जाने के कारण उन (मणिमेकलाई) पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म निर्माता का इरादा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कनाडा के एक विश्वविद्यालय में स्नातक का विद्यार्थी है।
पीठ ने कहा, ‘अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों या फरवरी के तीसरे सप्ताह तक दर्ज किए जाने वाले किसी भी मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।’
आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। आपकी राय रॉयल बुलेटिन को और बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी होगी।
संबंधित खबरें
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें।
(Follow us on social media platforms and stay connected with us.)
Youtube – https://www.youtube.com/@RoyalBulletinIndia
Facebook – https://www.facebook.com/royalbulletin
Instagram: https://www.instagram.com/royal.bulletin/
Twitter – https://twitter.com/royalbulletin
Whatsapp – https://chat.whatsapp.com/Haf4S3A5ZRlI6oGbKljJru
लेखक के बारे में
रॉयल बुलेटिन के संस्थापक एवं मुख्य संपादक अनिल रॉयल ने वर्ष 1985 में मात्र 17 वर्ष की आयु से मुज़फ्फरनगर की पावन भूमि से निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता का संकल्प लिया। बीते लगभग चार दशकों से वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सशक्त और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने वर्ष 2010 में नोएडा से रॉयल बुलेटिन के प्रिंट संस्करण का सफल विस्तार किया। समय के साथ बदलते मीडिया परिदृश्य को समझते हुए, उनके नेतृत्व में यह संस्थान आज एक मजबूत और प्रभावशाली डिजिटल समाचार मंच के रूप में स्थापित हो चुका है।
वर्तमान में रॉयल बुलेटिन की पहुँच न्यूज़ पोर्टल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों पाठकों तक है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया के स्वामी एवं संपादक के रूप में अनुभव, सत्यनिष्ठा और जन-सरोकार उनकी पत्रकारिता की मूल आधारशिला रहे हैं।

टिप्पणियां