मुजफ्फरनगर समेत यूपी के आठ जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से रोक, उल्लंघन पर 5 साल की सजा

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा या दोनों हो सकती है। यह कार्रवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत की जाएगी।
आदेश के तहत लोगों को पटाखों की अवैध बिक्री या निर्माण की शिकायत करने के लिए कई माध्यम भी उपलब्ध कराए गए हैं। कोई भी नागरिक डायल 112 पर कॉल कर या 7570000100 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर शिकायत कर सकता है। साथ ही, 7233000100 पर एसएमएस भेजकर, यूपी पुलिस के फेसबुक और एक्स (ट्विटर) अकाउंट @112UttarPradesh पर भी जानकारी दी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। वेबसाइट के "Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)" सेक्शन में जाकर लोग ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार का यह निर्णय वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिकायत दर्ज कराएं।