मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण: कॉम्पलेक्स पूरी तरह जमींदोज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई


सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को करीब पांच घंटे तक कार्रवाई चली थी। शनिवार को पूरा कॉम्प्लेक्स जमींदोज कर दिया गया। आज बचा हुआ हिस्सा तोड़ा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाइड्रा जेसीबी ड्रिलर मशीन से ध्वस्तीकरण हुआ। रात से पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। मामले में कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने शास्त्रीनगर के आवासीय भवन 661/6 में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स मामले में 17 दिसंबर 2024 को आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर किए गए सभी अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को तीन महीने में खाली कराने और उसके बाद दो सप्ताह में ध्वस्त करने के लिए आवास विकास के अधिकारियों से कहा था।
आदेश का अनुपालन न होने पर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर छह अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। मामले में प्रदेश के गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी मेरठ तथा थानाध्यक्ष नौचंदी, व्यापारी राजेंद्र कुमार बड़जात्या, संदीप सिंह, राजीव गुप्ता, सुषमा शर्मा, संगीता वाधवा, चंद्र प्रकाश गोयल, निशि गोयल, अमरजीत व जगप्रीत कौर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा था।
इस प्रकरण में आवास एवं विकास परिषद की ओर से 44 अधिकारियों और 20 व्यापारियों के खिलाफ थाना नौचंदी में एफआईआर दर्ज हुई थी।
