संभल में 7 दिन में मिला न्याय: नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल कैद, बीएनएस में जिले की पहली सजा
Sambhal News: संभल जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक बेहद संगीन मामले में अदालत ने सिर्फ सात दिन के भीतर अंतिम फैसला सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी सोनू को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश अवधेश सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 23 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। तेज रफ्तार में चली सुनवाई ने न केवल पीड़ित परिवार को राहत दी, बल्कि बीएनएस की धाराओं में जिले की पहली और प्रदेश की तीसरी सजा के रूप में इतिहास भी रच दिया।
जुलाई 2025 में हुई थी घटना
पाक्सो कोर्ट में लगातार चली सुनवाई
मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में चल रही थी, जहां पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने लगातार पैरवी की। सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी परिस्थितिजन्य व प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत सबूत स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की पुष्टि करते हैं।
बीएनएस की धाराओं में जिले की पहली सजा
बीएनएस की नई धाराओं के अंतर्गत यह सजा संभल जिले में पहली और पूरे प्रदेश में तीसरी है। एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला रिकॉर्ड समय में सुनाया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के सात दिन बाद ही ट्रायल शुरू हुआ और इसके बाद सात दिन के भीतर फैसला सुना दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायाधीश अवधेश सिंह इससे पहले फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान भी सिर्फ 12 दिनों में फैसला सुनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।
