जीएसटी सुधार: सीमेंट से लेकर तिपहिया वाहनों तक, 2017 के बाद कर दरों में हुआ ऐतिहासिक बदलाव

GST New Rates 2025: भारत सरकार ने जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लागू किया है। इसके तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। सबसे अहम बदलाव निर्माण क्षेत्र और ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला है। सीमेंट, जो घर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है, उस पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसके लागू होने से मकान और बिल्डिंग बनाने की लागत में सीधे तौर पर कमी आएगी।
छोटे वाहनों और तिपहिया पर कर घटा
बस, ट्रक और एम्बुलेंस आएंगे 18% स्लैब में
ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स पर भी एक समान दर लागू की गई है। पहले इन पर अलग-अलग दरें थीं, लेकिन अब सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा। यह कदम बाजार को सरल और व्यवस्थित बनाएगा।
लग्ज़री वाहनों पर कर बढ़ा
जहां सरकार ने आम वाहनों और निर्माण सामग्री पर कर कम किया है, वहीं लग्ज़री वाहनों पर कर की दरें और सख्त की गई हैं। 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों और निजी विमानों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल इंजन और 1,500 सीसी से अधिक डीज़ल इंजन वाली सभी कारों पर भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा। यह बदलाव सरकार की नीति को दर्शाता है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स और आम उपभोक्ता वस्तुओं पर कम टैक्स का प्रावधान किया गया है।
2017 के बाद का सबसे बड़ा बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। सरकार ने विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च कर स्लैब रखते हुए, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी जरूरतों पर कर दरें घटा दी हैं। इससे एक तरफ सिस्टम और ज्यादा सरल होगा, वहीं दूसरी ओर आम जनता और उद्योग जगत पर लागत का बोझ भी कम होगा।