नोएडा। जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सास और ससुर को बरी कर दिया गया है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में थाना सेक्टर-49 में सतीश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी पूजा ने जनपद कासगंज के निवासी राजू से प्रेम विवाह किया था। आरोप था की शादी के कुछ समय बाद ही पति राजू, सास मंजू और ससुर वीरेंद्र दहेज की मांग करने लगे। पीड़ित के अनुसार ससुराल पक्षों से पूजा पर दहेज में बाइक, 200 गज का प्लॉट और अन्य घरेलू सामान लाने का दबाव था। 16 नवंबर 2018 को पूजा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों से जहर देकर या गला दबाकर हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास, ससुर को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सौरव द्विवेदी की अदालत में चली। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाह के बयान और वकीलों की जिरह सुनने के बाद आरोपी राजू को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि राजू की मां मंजू और पिता वीरेंद्र के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य ना होने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया।