किसानों के लिए बड़ी राहत: 72 घंटे में फसल खराब की सूचना देने पर मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा

Jaipur News: किसानों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। अब अगर किसी किसान की फसल खरीफ मौसम में प्राकृतिक आपदाओं या कीट संक्रमण से खराब होती है, तो उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए केवल 72 घंटे का समय दिया गया है। इस अवधि में फसल खराबे की सूचना देने पर ही राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं
फसल खराब होने पर कौन-कौन सी आपदाएं कवर होंगी
बीमा योजना के तहत किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक फसल में हुई किसी भी तरह की क्षति पर मुआवजा मिलेगा। इसमें शामिल हैं:
- सूखा और लंबा सूखा काल
- बाढ़ और जलभराव
- कीट और रोग व्याधि
- भूस्खलन
- बिजली गिरना और प्राकृतिक आग
- तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं
मुआवजा कैसे मिलेगा
किसानों को मुआवजा उस स्थिति में मिलेगा जब राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर संबंधित हल्का पटवार क्षेत्र के सभी किसानों की औसत उपज की तुलना में उनकी फसल की उपज गारंटी उपज से कम हो। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नुकसान का उचित मुआवजा किसानों को समय पर मिल सके।
फसल खराबे की सूचना कहां दें
किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना देने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- कृषि रक्षक पोर्टल
- हेल्पलाइन नंबर: 14447
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चैटबोट: 7065514447
किसानों से अपील है कि वे तय समय सीमा के भीतर फसल खराबे की सूचना अवश्य दें, ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उन्हें बीमा योजना के तहत पूरा मुआवजा मिल सके।