संभल में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
संभल/प्रयागराज। Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के Sambhal जिले में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी भी की और कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो संबंधित अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए।
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति Atul Sreedharan और न्यायमूर्ति Siddharth Nandan की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि केवल कानून-व्यवस्था की आशंका के आधार पर किसी समुदाय के धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कानून-व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं और इसी कारण नमाज़ियों की संख्या सीमित करने जैसे आदेश जारी करते हैं, तो बेहतर होगा कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें या उस जिले से अपना स्थानांतरण करवा लें। अदालत की इस टिप्पणी को प्रशासन के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि हर नागरिक और हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। अदालत ने कहा कि प्रशासन का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि धार्मिक गतिविधियों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित करना।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित स्थान निजी संपत्ति है, जैसा कि पूर्व में अदालत द्वारा माना जा चुका है, तो वहां पूजा-अर्चना या नमाज़ अदा करने के लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
इस फैसले के बाद संभल और प्रदेश के अन्य इलाकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।
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लेखक के बारे में
अभिषेक भारद्वाज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 11 वर्षों से मुरादाबाद मंडल की पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है। वे मुरादाबाद के प्रतिष्ठित एसएस न्यूज़ चैनल में संपादकीय प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं। मुरादाबाद की राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है। वर्तमान में वे रॉयल बुलेटिन के मुरादाबाद जिला प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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