दुष्कर्म के आरोपी को मेरठ अदालत ने सुनाई मृत्युदंड की सजा, 50 हजार रुपये का अर्थदंड

मेरठ। थाना कंकरखेड़ा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के आरोपी मनीष उर्फ मैक्सर, निवासी अनूपनगर फाजलपुर, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ को विशेष पोक्सो अदालत ने मृत्युदंड और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर में पेटीएम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन साइबर ठग गिरफ्तार वर्ष 2023 […]
मेरठ। थाना कंकरखेड़ा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के आरोपी मनीष उर्फ मैक्सर, निवासी अनूपनगर फाजलपुर, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ को विशेष पोक्सो अदालत ने मृत्युदंड और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2023 में थाना कंकरखेड़ा पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी मनीष उर्फ मैक्सर के खिलाफ नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार और मुकदमा न लिखवाने के लिए धमकाने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुज़फ्फरनगर में विवाहिता को बहका फुसलाकर ले जाने का आरोप, पिता ने बेटी की जान को खतरा बताया
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट मोहिर्र महिला हेड कांस्टेबल निशा, पोक्सो कोर्ट मेरठ, मॉनिटरिंग सेल, और थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने सशक्त पैरवी की। इसके फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, मेरठ की अदालत ने मनीष उर्फ मैक्सर को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है, और क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए अपनी टीम की सराहना की है।
लेखक के बारे में

रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !