सहारनपुर: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने सुनाई दो साल की सजा
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी कासिफ को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार थाना कुतुबशेर ने कासिफ के खिलाफ गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने और अवैध रूप से धन अर्जित करने के मामले में तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में जारी थी। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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