सहारनपुर। न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 22 जुलाई 2003 वादी निरीक्षक यशवीर सिंह थाना गंगोह की मौखिक सूचना के आधार पर अभियुक्त सरफराज पुत्र बुल्ला अंसारी निवासी मौ.अशरफ अली थाना गंगोह, शहजाद उर्फ जगीरा पुत्र शकील निवासी मौ.ढोली खाल सिराजान थाना कुतुबशेर हाल पता मौ.अशरफ अली थाना गंगोह व अहसान पुत्र अब्दुल हक निवासी मौ.जनकटा कस्बा व थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ सुसंगठित गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर भादवि के अध्याय 17 मे वर्णित धाराओ से सम्बन्धित अपराध कर धन अर्जित करने की सूचना पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया था। यह मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन व पुलिस की मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 ने आज अभियुक्त सरफराज पुत्र बुल्ला अंसारी को मुकदमें में दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
श्री चौहान ने बताया कि अभियुक्त शहजाद उर्फ जगीरा पुत्र शकील की फाइल पूर्व मे पृथक होकर निस्तारित हो चुकी है व अहसान पुत्र अब्दुल हक की पूर्व मे मृत्यु हो चुकी है।