मुजफ्फरनगर: सिसौली के पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी हत्या के मामले में दोषमुक्त; कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला
12 साल पुराने किसान राजेंद्र सिंह हत्याकांड में बड़ी राहत; अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में रहा नाकाम
मुजफ्फरनगर। कस्बा सिसौली की पट्टी सूंडियान में 12 साल पहले हुए किसान राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने शनिवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सका।
10 साल तक फरार रहने के बाद हुई थी गिरफ्तारी गौरतलब है कि पुलिस और एसओजी की टीम ने जुलाई 2024 में 10 साल से फरार चल रहे यशपाल बंजी को सिसौली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और 2019 में कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के अंतर्गत उन्हें तलब किया था।
क्या था पूरा मामला? 29 अक्तूबर 2014 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे किसान राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी बाला देवी के साथ घेर में पशुओं को चारा डालने गए थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ऋषिपाल ने पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद केवल मनोज उर्फ बिट्टू के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि अन्य को क्लीन चिट दे दी थी।
ये भी पढ़ें अमरोहा: खेत से लौटे 5 वर्षीय छात्र का अपहरण, बदमाशों ने परिजनों से मांगी 12 लाख की फिरौतीरंजिश की वजह और पुराना विवाद वादी ऋषिपाल के अनुसार, 17 अगस्त 2014 को उन पर हुए जानलेवा हमले में उनके भाई राजेंद्र सिंह गवाह थे, इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि यशपाल बंजी सिसौली की वर्तमान चेयरपर्सन सुभाषिनी देवी के देवर प्रदीप की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है।
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