नोएडा : राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला जज ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एनआई एक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व के वाद सहित अन्य प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेवा संबंधी मामले, पेंशन के मामले, श्रम से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामले, विद्युत एवं बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालयों से संपर्क स्थापित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ई-मेल dlsa.gbnnoida@gmail.com अथवा कार्यालय के मोबाइल नंबर 9716535451 व 7678643985 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एमएसीटी कोर्ट वत्सल श्रीवास्तव, अपर जिला जज-प्रथम सुनील कुमार, अपर जिला जजध्विशेष न्यायधीश पोक्सो विकास नागर, अपर जिला जज-षष्टम प्रतिक्षा नागर, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो-द्वितीय विजय कुमार हिमांशु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी त्यागी, सिविल जज जू.डि. अंकिता सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।
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