नोएडा: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
मकान बेचने के विवाद और चरित्र पर शक में की थी हत्या, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पति देवपाल को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मकान बेचने का विरोध और शक बना जान का दुश्मन
एडीजीसी क्राइम चवनपाल भाटी ने बताया कि दोषी देवपाल (निवासी बदायूं) सेक्टर-63 थाना क्षेत्र की सोम बाजार चोटपुर कॉलोनी में अपनी पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ रहता था। विवाह के करीब 15 साल बाद भी घर में कलह रहती थी। देवपाल घर का वह मकान बेचना चाहता था जिसमें वे रह रहे थे, जबकि उसकी पत्नी पूजा इसका लगातार विरोध कर रही थी। इसके अलावा, देवपाल अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था, जिसके कारण विवाद और गहराता चला गया।
योजना बनाकर वारदात को दिया अंजाम
ये भी पढ़ें घने बादलों ने आसमान को घेरा, बूंदाबांदी से हुई एनसीआर के सुबह की शुरुआत, एक्यूआई में भी आंशिक सुधार मृतका के भाई अनेकलाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, देवपाल ने बड़ी चालाकी से वारदात से दो महीने पहले ही अपने बच्चों को पैतृक गांव बदायूं भेज दिया था। 2 मार्च 2024 की रात जब पूजा घर में अकेली थी, तब देवपाल ने मौका पाकर गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के गले पर मिले निशान और साक्ष्यों ने आरोपी के जुर्म की पुष्टि की।
8 महीने में मिला न्याय
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया और 8 जुलाई 2024 को आरोप तय किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद देवपाल को धारा-302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। इस फैसले से मृतका के परिजनों को न्याय मिला है और समाज में कड़ा संदेश गया है।
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