बिजनौर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला: कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कठोर सजा

Bijnor News: बिजनौर जिले की अदालत ने नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अकबर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी के चलते संभव हो सका। कोर्ट ने मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर मानते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी।
किरतपुर थाना क्षेत्र में हुआ था यह शर्मनाक मामला
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच के बाद दाखिल हुआ आरोप पत्र
घटना के बाद किरतपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अकबर के खिलाफ धारा 363, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाए, जिससे मामला मज़बूत हुआ।
अभियोजन की मजबूत पैरवी से सजा तक पहुंचा मामला
इस मामले में स्थानीय पुलिस, अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल ने मिलकर अदालत में बेहद प्रभावी और सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना आवश्यक है ताकि समाज में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपी को कठोर कारावास और जुर्माना
सभी दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी अकबर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यह फैसला समाज में एक संदेश देता है कि बाल यौन शोषण जैसे अपराधों पर अब किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।