निर्माण श्रमिक 15 अक्टूबर से पहले कराएं पंजीकरण का नवीनीकरण : सहायक श्रमायुक्त

मेरठ। श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्माण से संबंधी श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना व अटल आवासीय विद्यालय का लाभ प्राप्त होता हैं।
सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को समय समय पर अंशदान जमा करते हुए अपने पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है। जिन श्रमिकों का पंजीयन कार्ड अद्यतन नवीनीकृत नहीं होता उन्हें बोर्ड की योजनाओं के लाभ प्राप्त नहीं होते। इस संबंध मे निर्देशित किया गया है कि ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिन्होंने चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया है उनका नवीनीकरण कराये अथवा जब तक नवीनीकरण नहीं कराते तब तक उन्हें निष्क्रिय सूची में रखे जाने का निर्देश दिया गया हैं।
उन्होंने जनपद मेरठ के उन निर्माण श्रमिकों को जिनके द्वारा अपना अंशदान जमा करके नवीनीकरण नहीं कराया गया है। को सूचित करते हुये बताया कि नजदीकी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना अंशदान जमा करते हुये अपने पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण प्रत्येक दशा में 15 अक्टूबर 2025 से पूर्व करा ले ताकि उन्हें निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकें। ध्यान रहे यदि उनके द्वारा अंशदान जमा करके नवीनीकरण नहीं कराया जाता तो उन्हें निष्क्रिय सूची में रखा जाएगा। उनकी गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी।