मुजफ्फरनगर: किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष की कठोर सजा, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो कोर्ट ने वर्ष 2019 के एक चर्चित अपहरण और बलात्कार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला भालोटिया ने आरोपी धीरज उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
2019 में हुई थी दरिंदगी
यह मामला थाना छपार क्षेत्र का है, जहाँ 30 अगस्त 2019 को आरोपी धीरज उर्फ कल्लू ने अपने ही गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और अपने भाई व बहन की ससुराल ले जाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस संबंध में 2 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा और जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत 06 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दंडित किया है:
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अपहरण (धारा 363): 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड।
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बलात्कार व पोक्सो (धारा 376 व 4(2)): 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड।
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कुल जुर्माना: दोषी को कुल ₹25,000 का जुर्माना भरना होगा, जो पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को साढ़े छह साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।
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