शामली में पुराने वाहनों पर RTO की सख़्ती: 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीज़ल वाहन डी-रजिस्टर होंगे
शामली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सख्त आदेशों का पालन करते हुए, शामली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के संचालन पर अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रोहित राजपूत ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित और 10 साल से अधिक पुराने डीजल चालित वाहनों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अब निरस्त (डी-रजिस्टर) कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में पूर्व में भी कई बार सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की थीं, जिसमें वाहन स्वामियों को 90 दिन का समय दिया गया था कि वे अपने वाहनों को एनसीआर से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें या पंजीयन चिन्ह निरस्त करा लें।
अधिकारी ने बताया कि समयावधि समाप्त होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 54 के तहत, पंजीयन अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह लगातार छह माह तक निलंबित रहे वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दे।
एआरटीओ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया है और वे संचालन योग्य हैं, उनके स्वामी इस विज्ञप्ति जारी होने के छह माह के भीतर:
-
पंजीयन अधिकारी के समक्ष वाहन प्रस्तुत कर निलम्बन समाप्त करा लें।
-
पुनः पंजीयन/एनओसी प्राप्त कर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाएँ।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि इस समयावधि के बाद भी यदि कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है, तो सभी चिन्हित वाहन सीरीज़ के वाहनों का पंजीयन कार्यालय स्तर से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
