शामली। 56वीं जीएसटी परिषद् की बैठक में आम जनता और व्यापार जगत को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए गए। लंबे समय से लंबित कर सुधारों को लागू करते हुए कर ढांचे को और सरल व पारदर्शी बना दिया गया है। अब देश में केवल दो प्रमुख जीएसटी स्लैब होंगे जो 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
शामली टैक्स बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विक्रांत भार्गव ने बताया कि दूध, पनीर, रोटी, पराठा, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, कॉफी और घी जैसे जरूरी उपभोग की वस्तुओं पर कर घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया। 2,500 तक के जूते-चप्पल और कपड़ों पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर पूरी तरह से जीएसटी समाप्त, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ घटेगा और बीमा अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। महंगे सामान पर भी राहत मिलेगी। एयर कंडीशनर, टीवी, बाईक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण अब केवल 18 प्रतिशत जीएसटी पर उपलब्ध होंगे। हानिकारक वस्तुओं पर सख्ती होगी।
तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और कार्बाेनेटेड पेय पर 40 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखा गया है ताकि इनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके। उन्होने बताया कि कर व्यवस्था में सुधार कर जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाया गया। विवादों के त्वरित निपटारे के लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।