बिलारी विधायक फहीम इरफान समेत परिवार के 6 सदस्यों के ओबीसी प्रमाण-पत्र रद्द, विधायकी पर मंडराया कानूनी संकट
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और उनके परिवार को बड़ा कानूनी झटका लगा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति ने विधायक फहीम इरफान, उनके चाचा वकील मोहम्मद उस्मान और परिवार की चार अन्य महिलाओं के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए हैं। 6 फरवरी को जारी आदेश में समिति ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष 'झोजा' जाति से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें ओबीसी का लाभ दिया जाना अनुचित है।
यह विवाद साल 2017 में सनी लाठर की शिकायत से शुरू हुआ था, जिन्होंने उस्मान की बेटियों के प्रमाण-पत्रों पर आपत्ति जताई थी। बाद में 2021 में हारून जफर ने विधायक फहीम इरफान के खिलाफ मोर्चा खोला। इस मामले में पहले भी मुकदमे दर्ज हुए और मामला मंडलायुक्त से होता हुआ वापस जनपद समिति तक पहुंचा था। अब सभी प्रमाण-पत्र निरस्त होने के बाद विधायक की सदस्यता और उनके द्वारा अब तक लिए गए सरकारी लाभों पर तलवार लटक गई है।
विधायक फहीम इरफान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है और उनके परिवार में पिता के समय से ही ये प्रमाण-पत्र चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलेंगे। वहीं, उनके चाचा उस्मान ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कही है। दूसरी ओर, भाजपा ने इसे पारदर्शिता की जीत बताया है, जबकि सपा समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि अपील खारिज होती है, तो विधायक को अयोग्यता और धन वसूली जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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लेखक के बारे में
अभिषेक भारद्वाज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 11 वर्षों से मुरादाबाद मंडल की पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है। वे मुरादाबाद के प्रतिष्ठित एसएस न्यूज़ चैनल में संपादकीय प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं। मुरादाबाद की राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है। वर्तमान में वे रॉयल बुलेटिन के मुरादाबाद जिला प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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