प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की पेशी हुई। बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) मामले में उन्होंने हलफनामा देकर अदालत से माफी मांगी और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। कोर्ट में माफी स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें प्रयागराज छोड़ने की अनुमति दे दी गई।

बुधवार की सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने बुधवार को चारों संबंधित मामलों की एक साथ सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख देखने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि अदालत ने अवैध हिरासत, जबरन बयान लिखवाने, वकील अवधेश मिश्र के घर में तोड़फोड़ और कोर्ट परिसर से अधिवक्ता व उनके बेटे की गिरफ्तारी—इन चारों मामलों पर विस्तृत सुनवाई की।
मंगलवार को अदालत ने जताई थी नाराजगी
पिछली सुनवाई में अदालत ने फर्रुखाबाद पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी। जस्टिस मुनीर ने मौखिक रूप से कहा था कि एसपी आरती सिंह को हिरासत में लिया जाए, हालांकि बाद में यह आदेश बदलकर उन्हें अदालत में ही रुकने का निर्देश दिया गया, जब तक कि पीड़ित वकील अवधेश मिश्र और उनके बेटे को रिहा नहीं किया जाता।
एसपी की सफाई और माफी
बुधवार को पेशी के दौरान एसपी आरती सिंह ने अदालत में कहा कि वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने लिखित हलफनामा देकर कोर्ट से माफी मांगी। इसके बाद अदालत ने उन्हें प्रयागराज छोड़ने की अनुमति दे दी।
अवैध हिरासत और दबाव में बयान का मामला
यह पूरा विवाद फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अधिवक्ता संतोष पांडे की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि 8 सितंबर की रात थाना पुलिस ने प्रीति यादव के घर में जबरन घुसकर परिवार के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया और उन्हें सात दिन तक थाने में रखा। 14 सितंबर की रात दोनों को छोड़ा गया, लेकिन उससे पहले पुलिस ने दबाव डालकर एक लिखित बयान लिया कि वे कोई शिकायत नहीं करेंगे।
इसी दौरान फर्रुखाबाद कोर्ट के वकील अवधेश मिश्र के घर में भी पुलिस द्वारा तोड़फोड़ और धमकी देने के आरोप लगे। बाद में जब मामला अदालत पहुंचा, तो पुलिस ने कोर्ट परिसर से ही वकील और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया, जिससे न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया।
संभावित कार्रवाई के संकेत
अदालत में माफी और जांच के आश्वासन के बाद माना जा रहा है कि एसपी आरती सिंह जल्द ही कायमगंज थाना प्रभारी और अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। एसपी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगी कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।