कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड

मुजफ्फरनगर। थाना छपार क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या के चार आरोपियों को एडीजे कोर्ट संख्या-05 ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मुजफ्फरनगर पुलिस की तेज कार्रवाई और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सका है।

पुलिस ने कृष्णपाल और नरेश को मई 2020 में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चरण सिंह और नवाब ने 1 जून 2020 को आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। जांच को गंभीरता से लेते हुए थाना छपार पुलिस ने तेजी से साक्ष्य एकत्र किए और केवल ढाई महीने में यानी 5 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और सभी गवाहों की समय पर उपस्थिति के चलते कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक को क्रमशः 27,000 रुपये और 32,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस निर्णय से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है। पुलिस और अभियोजन की इस कार्यप्रणाली को न्यायिक प्रक्रिया की सफलता का उदाहरण माना जा रहा है।