जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका की खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं […]
नई दिल्ली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है।
ये भी पढ़ें टी20 विश्व कप: गुलबदीन नायब का अर्धशतक, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिया 183 रन का लक्ष्य आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी।
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रॉयल बुलेटिन के संस्थापक एवं मुख्य संपादक अनिल रॉयल ने वर्ष 1985 में मात्र 17 वर्ष की आयु से मुज़फ्फरनगर की पावन भूमि से निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता का संकल्प लिया। बीते लगभग चार दशकों से वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सशक्त और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
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